आज के इस आर्टिकल में मै आपको “संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 263 क्या है | section 263 CrPC in Hindi | Section 263 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 263 | Record in summary trials ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 263 | Section 263 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 263 in Hindi ] –
संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया–
संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख संक्षेपत: विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :
(क) मामले का क्रम संख्यांक ;
(ख) अपराध किए जाने की तारीख ;
(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख ;
(घ ) परिवादी का (यदि कोई हो) नाम ;
(ङ) अभियुक्त का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास ;
(च) वह् अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है (यदि कोई हो), और धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (i), खंड (11) या (iv) के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है;
(छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);
(ज) निष्कर्ष
(झ) दंडादेश या अन्य अन्तिम आदेश :
(ब) कार्यवाही समाप्त होने की तारीख ।