आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ सहायक लोक अभियोजक | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 क्या है | section 25 CrPC in Hindi | Section 25 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 25 | Assistant Public Prosecutors ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 | Section 25 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 25 in Hindi ] –
सहायक लोक अभियोजक—
(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
(1क) केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।]
(2) जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा।
(3) जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलभ्य नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है : परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा
(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या
(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है।
धारा 25 CrPC
[ CrPC Sec. 25 in English ] –
“ Assistant Public Prosecutors ”–
धारा 25 CrPC
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