आज के इस आर्टिकल में मै आपको “परिवादी की अनुपस्थिति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 क्या है | section 249 CrPC in Hindi | Section 249 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 249 | Absence of complainant ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 | Section 249 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 249 in Hindi ] –
दोषमुक्ति या दोषसिद्धि–
जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को, स्वविवेकानुसार, उन्मोचित कर सकेगा।
धारा 249 CrPC
[ CrPC Sec. 249 in English ] –
“ Absence of complainant ”–
When the proceedings have been instituted upon complaint, and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent, and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the Magistrate may, in his discretion, notwithstanding anything hereinbefore contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused.