आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अभियोजन के लिए साक्ष्य | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 231 क्या है | section 231 CrPC in Hindi | Section 231 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 231 | Evidence for prosecution ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 231 | Section 231 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 231 in Hindi ] –
अभियोजन के लिए साक्ष्य–
(1) ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए।
(2) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है।
धारा 231 CrPC
[ CrPC Sec. 231 in English ] –
“ Evidence for prosecution ”–
(1) On the date so fixed, the Judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution.
(2) The Judge may, in his discretion, permit the cross- examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross- examination.