आज के इस आर्टिकल में मै आपको “दोषी होने के अभिवचन | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 क्या है | section 229 CrPC in Hindi | Section 229 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 229 | Conviction on plea of guilty ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 | Section 229 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 229 in Hindi ] –
दोषी होने के अभिवचन–
यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकता है।
धारा 229 CrPC
[ CrPC Sec. 229 in English ] –
“ Conviction on plea of guilty ”–
If the accused pleads guilty, the Judge shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon.