आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” दस्तावेजी कार्यवाहियों और संविदाओं का अधिप्रमाणन | कंपनी अधिनियम धारा 21 | Section 21 of Companies Act in Hindi | कंपनी अधिनियम की धारा 21 | ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
Section 21 of Companies Act in Hindi
[ Companies Act Sec. 21 in Hindi ] –
दस्तावेजी कार्यवाहियों और संविदाओं का अधिप्रमाणन –
इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय,
(क) कोई दस्तावेज या कार्यवाही, जिसका किसी कंपनी द्वारा अधिप्रमाणन अपेक्षित है; या
(ख) किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाएं, कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षरित की जा सकेंगी।
कंपनी अधिनियम धारा 21
[ Companies Act Section 21 in English ] –
“ Authentication of documents, proceedings and contracts ”–
Save as otherwise provided in this Act,—
(a) a document or proceeding requiring authentication by a company; or
(b) contracts made by or on behalf of a company, may be signed by any key managerial personnel or an officer of the company duly authorised by the Board in this behalf.
कंपनी अधिनियम धारा 21
कंपनी अधिनियम 2013
Companies Act 2013 PDF
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