आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 19 क्या है | section 19 CrPC in Hindi | Section 19 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 19 | Subordination of Metropolitan Magistrates ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 19 | Section 19 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 19 in Hindi ] –
महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना–
(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा।
धारा 19 CrPC
[ CrPC Sec. 19 in English ] –
“ Subordination of Metropolitan Magistrates ”–
धारा 19 CrPC
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