आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 क्या है | section 163 CrPC in Hindi | Section 163 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 163 | No inducement to be offered ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 | Section 163 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 163 in Hindi ] –
कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना—
(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा।
(2) किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा:
परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी।