आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 क्या है | section 159 CrPC in Hindi | Section 159 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 159 | Power to hold investigation or preliminary inquiry ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 | Section 159 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 159 in Hindi ] –
अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति-
ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।
धारा 159 CrPC
[ CrPC Sec. 159 in English ] –
“ Power to hold investigation or preliminary inquiry ”–
Such Magistrate, on receiving such report, may direct an investigation, or, if he thinks fit, at once proceed, or depute any Magistrate Subordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in the manner provided in this Code.