आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124 क्या है | section 124 CrPC in Hindi | Section 124 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 124 | Security for unexpired period of bond ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124 | Section 124 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 124 in Hindi ] –
बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति—
(1) जब वह व्यक्ति, जिसको हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन या धारा 123 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के (जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी है) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा।