आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 101 क्या है | section 101 CrPC in Hindi | Section 101 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 101 | Persons in charge of closed place to allow search ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 101 | Section 101 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 101 in Hindi ] –
अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन–
जब तलाशी-वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी किंतु यदि बह् स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुंरत ले जाई जाएंगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा।