आज के इस आर्टिकल में मै आपको “राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति | दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 क्या है | Section 10 Dowry prohibition act in Hindi | Section 10 of Dowry prohibition act | धारा 10 दहेज प्रतिषेध अधिनियम | Power of State Government to make rules” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 | Section 10 of Dowry prohibition act
[ Dowry prohibition act Sec. 10 in Hindi ] –
राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति–
(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :
(क) दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य,
(ख) वे परिसीमाएं और शर्ते जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8ख की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे।
(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]
धारा 10 Dowry prohibition act
[ Dowry prohibition act Sec. 10 in English ] –
“ Power of State Government to make rules”–
धारा 10 Dowry prohibition act