आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 क्या है | section 10 Crpc in Hindi | CRPC Section 10 | Subordination of Assistant Sessions Judges ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 | Section 10 in The Code Of Criminal Procedure
[ Crpc Sec. 10 in Hindi ] –
सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना–
(1) सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
(2) सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय-समय पर बना सकता है।
(3) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है ; और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है।
धारा 10 Crpc
[ Crpc Sec. 10 in English ] –
“ Subordination of Assistant Sessions Judges ”–
धारा 10 Crpc
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