आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 क्या है | section 1 Crpc in Hindi | CRPC Section 1 | Short title extent and commencement ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 | Section 1 in The Code Of Criminal Procedure
[ Crpc Sec. 1 in Hindi ] –
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-–
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है : परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, उपबंध,
(क) नागालैंड राज्य को
(ख) जनजाति क्षेत्रों को. लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
स्पष्टीकरण-इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं।
(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।
धारा 1 Crpc
[ Crpc Sec. 1 in English ] –
“ Short title extent and commencement ”–
धारा 1 Crpc
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