भू राजस्व संहिता भाग ३ | Mp land revenue code 1959 part 3
Mp land revenue code 1959 part 3
(१) स्वयं खेती करने से अभिप्रेत नहीं है ?
अ- अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा
ब- ऐसी मजदूरी पर , जो फसल के अंश के रूप में देय है , रखे गए सेवको द्वारा
स -अपने व्यक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा
द- अपने कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिको द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना
(२) निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है ?
अ- भागीदारी फर्म
ब- रिजर्व बेंक
स- गृह
द- कुलपति
(३) संहिता में परिभाषित नहीं है ?
अ- फलोद्यान
ब- बकाया
स- सहकारी समिति
द- जलोढ़
(४) राजस्व मंडल के गठन के लिए किस धारा में प्रावधान है ?
अ – धारा 3
ब- धारा 4
स- धारा 2
द- धारा 2(द)
भू राजस्व संहिता भाग ३
(५) राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है ?
अ- भोपाल
ब- जबलपुर
स- इंदौर
द- ग्वालियर
(६) राजस्व मंडल में –
अ- एक अध्यक्ष एवं दो से अधिक सदस्य होंगे
ब- दो अध्यक्ष एवं दो से अधिक सदस्य
स- एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य
द- इनमे से कोई नहीं
(७) राजस्व मंडल के सदस्य के लिए आवश्यक है की –
अ- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता धारित करता हो
ब- 5 वर्ष से अधिक कलेक्टर का पद संभाले हो
स- उपरोक्त दोनों
द- उपरोक्त दोनों में से कोई एक
(८) राजस्व मंडल के सदस्य –
अ- राजस्व प्राधिकारी है
ब- राजस्व न्यायालय है
स- दोनों है
द- राजस्व न्यायालय अधिक है राजस्व प्राधिकारी कम है
(९) राजस्व मंडल का न्यायालय एक –
अ- दीवानी न्यायालय है
ब- राजस्व न्यायलय है
स- राजस्व और दीवानी दोनों न्यायालय है
द- राजस्व पदाधिकारी हैं
(१०) राजस्व मंडल का गठन होगा एक अध्यक्ष और कम से कम –
अ- दो सदस्यों से
ब- तीन सदस्यों से
स- चार सदस्यों से
द- पांच सदस्यों से