धारा 11 आईपीसी ( IPC Section 11 in Hindi) – व्यक्ति
Ipc Section 11
[ Ipc Sec. 11 ] हिंदी में –
व्यक्ति –
कोई भी कपनी या संगम, या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, “व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत आता है ।
[ Ipc Sec. 11 ] अंग्रेजी में –
“Person”.-
The word “person” includes any Company or Association, or body of persons, whether incorporated or not.
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