आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है | Electronic record | 29a Ipc in Hindi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है | Electronic record | 29a Ipc in Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 29a के अनुसार- “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख”
“इलेक्ट्रानिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में उन्हें समनुदेशित किया गया है।
IPC Section 29a – “Electronic record”
IPC Section 29A. “Electronic record”.—The words “electronic record” shall have the meaning assigned to them in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000.
यदि आपका ” इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है | 29a Ipc in Hindi “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
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