Home ALL POST डकैती क्या है | Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

डकैती क्या है | Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

6230
0

डकैती क्या है | Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

इस आर्टिकल में मै आपको भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 391 (डकेती ) के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ . आशा करता हूँ की मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा .तो चलिए जान लेते हैं की-

डकैती क्या है ?

धारा 391 ( डकैती ) परिभाषा –

जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्तः लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं , या जहाँ की वे व्यक्ति संयुक्तः लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तथा वे व्यक्ति जो उपस्थित है तथा ऐसे लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में सहायता करते हैं , कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं , तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है  ,या उसका प्रयत्न करता है , या उसमे सहायता करता है वह डकेती करता है यह कहा जाता है .

Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

डकैती के आवश्यक तत्व

(१) – डकेती का अपराध निम्नलिखित दो चीजो की मांग करता है –

अ – संख्या जो पांच या उससे अधिक होनी चाहिए

ब –  संयुक्तः सक्रीय होना

(२) – पांच या अधिक ऐसे व्यक्ति जो संयुत्तः लूट या लूट का प्रयत्न करते हैं वह डकेती के लिए दाई होंगे .

(३) – जहाँ लूट करने वाले या लूट का प्रयत्न करने वाले तथा ऐसी लूट या प्रयत्न में उपस्थित होकर सहायता करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या पांच या पांच से अधिक है तथा वे संयुक्त सक्रीय हैं तो वे डकेती के लिए दायी होंगे .

Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

संयुक्तः से तात्पर्य 

(१) – एकीकृत कार्यवाही अर्थात योजनाबद्ध सक्रियता डकेती का मूल तत्व है . इसके सिद्ध न हो पाने पर डकेती हेतु दोष सिद्धि अवैध होगी .

(२) – संयुक्तः से तात्पर्य योजनाबद्ध कार्य से है या सामान्य आशय से है .

डकेतों की बड़ी संख्या देखकर अन्तः वासियों द्वारा कोई प्रतिरोध न करने के कारणअपराधियों को बल या हिंसा के प्रयोग की आवश्यकता न पड़ने पर भी डकेती गठित हो सकती है .

डकेती की सुचना पाकर अन्तः वासियों द्वारा पलायन कर जाना तथा अपराधियों द्वारा घर पर धावा बोलकर संपत्ति उठा कर ले जाना डकेती होगा ,यधपि अपराधियों द्वारा बल या हिंसा का वास्तविक प्रयोग न किया गया हो .

Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

वास्तविक या आशंकित हिंसा

यधपि लूट के लिए वास्तविक हिंसा या उसका प्रयत्न आवश्यक है , तथापि डकेती के लिए वास्तविक हिंसा सदैव आवश्यक नहीं है .हिंसा की आशंका डकेती के लिए पर्याप्त है . बल या धमकी का प्रदर्शन आवश्यक नहीं है .

क्या पांच से कम व्यक्ति डकेती के लिए दोष सिद्ध किये जा सकते है ?

(१) जहाँ कुल आरोपी पांच हों वहां उनमे से केवल कुछ को डकेती के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता .

(२) पांच से कम व्यक्तियों को भी डकेती के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो की डकेती में भागीदार व्यक्तियों की वास्तविक संख्या पांच या उससे अधिक थी .

Dacoity kya hai | Dhara 391 Ipc

डकेती के लिए दंड

भारतीय दंड संहिता की धारा 395 डकेती के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है . जो इस प्रकार है –

जो कोई डकेती करेगा वह आजीवन कारावास से , या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा .

भारतीय दंड संहिता की धारा 391 (डकेती ) की परिभाषा एवं डकेती करने का दंड ओरिजनल बुक के अनुसार नीचे पीडीएफ फाइल में देखिये .

[googlepdf url=”http://mpgk.in/wp-content/uploads/2019/02/da-converted.pdf” ]

 Madhyprdesh ki nadiya | मध्यप्रदेश की नदिया

BUY

 Madhyprdesh ki nadiya | मध्यप्रदेश की नदिया

BUY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here