आज के इस आर्टिकल में मै आपको “सिक्किम का संघ के साथ सहयुक़्त किया जाना | भारतीय संविधान अनुच्छेद 2a | Article 2a of Indian Constitution in Hindi | Article 2a in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2a | Sikkim to be associated with the Union ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 2a | Article 2a of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 2a in Hindi ] –
सिक्किम का संघ के साथ सहयुक़्त किया जाना –
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (2a6-4-1975 से) निरसित।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 2a
[ Indian Constitution Article 2a in English ] –
“Sikkim to be associated with the Union ”–
Omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).
भारतीय संविधान अनुच्छेद 2a
भारतीय संविधान
Indian Constitution