आज के इस आर्टिकल में मै आपको “नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना | भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 | Article 2 of Indian Constitution in Hindi | Article 2 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 | Admission or establishment of new States” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 | Article 2 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 2 in Hindi ] –
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना—
संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 2
[ Indian Constitution Article 2 in English ] –
“Admission or establishment of new States ”–
Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.
भारतीय संविधान अनुच्छेद 2
भारतीय संविधान
Indian Constitution