आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 501 क्या है | 501 Ipc in Hindi | IPC Section 501 | Printing or engraving matter known to be defamatory ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 501 क्या है | 501 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 501 ] हिंदी में –
मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना–
जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा, या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
501 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 501 ] अंग्रेजी में –
“ Printing or engraving matter known to be defamatory ”–
Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
501 Ipc in Hindi
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