आज के इस आर्टिकल में मै आपको “किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्या है | 498A Ipc in Hindi | IPC Section 498A | Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्या है | 498A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 498A ] हिंदी में –
किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना-
जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए. ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए.“ क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है:–
(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की सम्भावना है; या
(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।
498A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 498A ] अंग्रेजी में –
“ Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty ”–
Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
Explanation.—For the purpose of this section, “cruelty” means—
498A Ipc in Hindi
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