आज के इस आर्टिकल में मै आपको “वर्ष या मास | भारतीय दंड संहिता की धारा 49 क्या है | 49 Ipc in Hindi | IPC Section 49 | Year, Month ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 49 क्या है | 49 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 49 ] हिंदी में –
वर्ष या मास –
जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैंडर के अनुकूल की जानी है ।
[ Ipc Sec. 49 ] अंग्रेजी में –
“Year, Month”–
Wherever the word “year” or the word “month” is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar.
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