आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अवैध | भारतीय दंड संहिता की धारा 43 क्या है | 43 Ipc in Hindi | IPC Section 43 | illegal ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 43 क्या है | 43 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 43 ] हिंदी में –
अवैध –
अवैध शब्द हर उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो ; और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध—कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है ।
[ Ipc Sec. 43 ] अंग्रेजी में –
“Illegal- Legally bound to do”–
The word “illegal” is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action; and a person is said to be “legally bound to do” whatever it is illegal in him to omit.
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