आज के इस आर्टिकल में मै आपको “डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 400 क्या है | 400 Ipc in Hindi | IPC Section 400 | Punishment for belonging to gang of dacoits ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 400 क्या है | 400 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 400 ] हिंदी में –
डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड–
जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह ‘[आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
400 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 400 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for belonging to gang of dacoits ”–
Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
400 Ipc in Hindi
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