आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग | धारा 376d क्या है | 376d ipc in hindi | Dhara 376d ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग | धारा 376d क्या है | 376d ipc in hindi | Dhara 376d
376d ipc – अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग-जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल में कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में, किसी स्त्री के साथ, ऐसा मैथुन करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
स्पष्टीकरण- “अस्पताल’ पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 3 में है।]
Section 376D in The Indian Penal Code
376D. Intercourse by any member of the management or staff of a hospital with any woman in that hospital.—Whoever, being on the management of a hospital or being on the staff of a hospital takes advantage of his position and has sexual intercourse with any woman in that hospital, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.
Explanation.—The expression “hospital” shall have the same meaning as in Explanation 3 to sub-section (2) of section 376.
यदि आपका ” अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग | धारा 376d क्या है | 376d ipc in hindi | Dhara 376d “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
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