आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 371 क्या है | 371 Ipc in Hindi | IPC Section 371 | Habitual dealing in slaves ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 371 क्या है | 371 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 371 ] हिंदी में –
दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना-
जो कोई अभ्यासतः दासों को आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या व्यौहार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
371 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 371 ] अंग्रेजी में –
“ Habitual dealing in slaves ”–
Whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells, traffics or deals in slaves, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
371 Ipc in Hindi
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