आज के इस आर्टिकल में मै आपको “व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना | भारतीय दंड संहिता की धारा 368 क्या है | 368 Ipc in Hindi | IPC Section 368 | Wrongfully concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 368 क्या है | 368 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 368 ] हिंदी में –
व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना-
जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है।
368 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 368 ] अंग्रेजी में –
“ Wrongfully concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person ”–
Whoever, knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, wrongfully conceals or confines such person, shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge, or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement.
368 Ipc in Hindi
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