आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारतीय दंड संहिता की धारा 36 क्या है | 36 Ipc in Hindi | IPC Section 36 | Effect caused partly by act and partly by omission” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 36 क्या है | 36 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 36 ] हिंदी में –
अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम –
जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध समझा जाता है।
[ Ipc Sec. 36 ] अंग्रेजी में –
“ Effect caused partly by act and partly by omission”–
Wherever the causing of a certain effect, or an attempt to cause that effect, by an act or by an omission, is an offence, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offence.
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