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धारा 354C क्या है | 354C IPC in Hindi | IPC Section 354C

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ दृश्यरतिकता  | भारतीय दंड संहिता की धारा 354C क्या है | 354C Ipc in Hindi | IPC Section 354C | Voyeurism के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय दंड संहिता की धारा 354C क्या है | 354C Ipc in Hindi

[ Ipc Sec. 354C ] हिंदी में –

दृश्यरतिकता  —

कोई पुरुष, जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या का चित्र खींचेगा, जहां उसे सामान्यता या तो अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी, या ऐसे चित्र को प्रसारित, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से न्यून न होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एवं जुर्माने से भी दंडनीय होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक को हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्राइवेट कार्य” के अंतगर्त उस स्थान में किया गया देखने का कार्य भी शामिल है, जो परिस्थियों में युक्तियुक्त रूप से एकांतता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्याशित होगा और जहां पीड़िता की जननेंद्रिय, नितम्ब या वक्ष स्थल प्रकट होते है या केवल अधोवस्त्र में ही ढंके होते है या पीड़िता शौचालय का प्रयोग कर रही है या पीड़िता मैथुन कार्य कर रही है, जो इस प्रकार का कार्य नहीं है, जिसे साधारणतया सार्वजनिक रूप से किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2 : जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय का चित्र को खींचने की, किन्तु पर-व्यक्ति के समक्ष उन्हें प्रसारित न करने की सम्मति देती है और जहां ऐसे चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है, वहां ऐसा प्रसारण इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।

354C Ipc in Hindi

[ Ipc Sec. 354C ] अंग्रेजी में –

Voyeurism ”–

Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

354C Ipc in Hindi

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