आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | धारा 354 क्या है | 354 ipc in hindi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | धारा 354 क्या है | 354 ipc in hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार –
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग-जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
Section 354 in The Indian Penal Code
Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty.—Whoever assaults or uses criminal force to any woman, intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
यदि आपका ” स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | धारा 354 क्या है | 354 ipc in hindi “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
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