आज के इस आर्टिकल में मै आपको “धार्मिक जमाव में विघ्न करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 296 क्या है | 296 Ipc in Hindi | IPC Section 296 | Disturbing religious assembly ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 296 क्या है | 296 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 296 ] हिंदी में –
धार्मिक जमाव में विघ्न करना-
जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वचेछया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से. दण्डित किया जाएगा ।
296 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 296 ] अंग्रेजी में –
“ Disturbing religious assembly ”–
Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship, or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
296 Ipc in Hindi
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