आज के इस आर्टिकल में मै आपको “तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओ का विक्रय आदि | भारतीय दंड संहिता की धारा 293 क्या है | 293 Ipc in Hindi | IPC Section 293 | Sale, etc., of obscene objects to young person ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 293 क्या है | 293 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 293 ] हिंदी में –
तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओ का विक्रय आदि–
जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अनतिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाडे पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा ‘[प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा
293 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 293 ] अंग्रेजी में –
“ Sale, etc., of obscene objects to young person ”–
293 Ipc in Hindi
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