आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 290 क्या है | 290 Ipc in Hindi | IPC Section 290 | Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 290 क्या है | 290 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 290 ] हिंदी में –
अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड–
जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक को हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा |
290 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 290 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for ”–
Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this Code, shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.
290 Ipc in Hindi
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