आज के इस आर्टिकल में मै आपको “खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना | भारतीय दंड संहिता की धारा 266 क्या है | 266 Ipc in Hindi | IPC Section 266 | Being in possession of false weight or measure ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 266 क्या है | 266 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 266 ] हिंदी में –
खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना–
जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है. *** इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए. वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
266 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 266 ] अंग्रेजी में –
“ Being in possession of false weight or measure ”–
Whoever is in possession of any instrument for weighing, or of any weight, or of any measure of length or capacity, which he knows to be false, 1[***] intending that the same may be fraudulently used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
266 Ipc in Hindi
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