आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारतीय दंड संहिता की धारा 26 क्या है | 26 Ipc in Hindi | IPC Section 26 | Reason to believe ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 26 क्या है | 26 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 26 ] हिंदी में –
विश्वास करने का कारण –
कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है, अन्यथा नहीं।
[ Ipc Sec. 26 ] अंग्रेजी में –
“Reason to believe”.–
A person is said to have “reason to believe” a thing, if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise.
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