आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारतीय दंड संहिता की धारा 23 क्या है | 23 Ipc in Hindi | IPC Section 23 | Wrongful gain ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 23 क्या है | 23 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 23 ] हिंदी में –
सदोष अभिलाभ –
सदोष अभिलाभ – सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो।
aसदोष हानि – सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो।
सदोष अभिलाभ प्राप्त करना – जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है।
सदोष हानि उठाना- जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।
23 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 23 ] अंग्रेजी में –
“Wrongful gain”.–“Wrongful gain” is gain by unlawful meansof property to which the person gaining is not legally entitled.
“aWrongful loss”.–“Wrongful loss” is the loss by unlawful meansof property to which the person losing it is legally entitled. Gaining wrongfully.
Gaining wrongfully /Losing wrongfully.–A person is said to gainwrongfully when such person retains wrongfully, as well as when suchperson acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully whensuch person is wrongfully kept out of any property, as well as whensuch person is wrongfully deprived of property.
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