आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय | भारतीय दंड संहिता की धारा 171H क्या है | 171H Ipc in Hindi | IPC Section 171H | Illegal payments in connection with an election ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 171H क्या है | 171H Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171H ] हिंदी में –
निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय-
जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :
परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।
171H Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171H ] अंग्रेजी में –
“Illegal payments in connection with an election ”–
171H Ipc in Hindi
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