आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 171F क्या है | 171F Ipc in Hindi | IPC Section 171F | Punishment for undue influence or personation at an election ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 171F क्या है | 171F Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171F ] हिंदी में –
निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड–
जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
171F Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171F ] अंग्रेजी में –
“Punishment for undue influence or personation at an election ”–
Whoever commits the offence of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine, or with both.
171F Ipc in Hindi
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