आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ निर्वाचनों में प्रतिरूपण| भारतीय दंड संहिता की धारा 171D क्या है | 171D Ipc in Hindi | IPC Section 171D | Personation at elections ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 171D क्या है | 171D Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171D ] हिंदी में –
निर्वाचनों में प्रतिरूपण-
जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है |
[परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति कि लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ]]
171D Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171D ] अंग्रेजी में –
“Personation at elections”–
171D Ipc in Hindi
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