आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 148 क्या है | 148 Ipc in Hindi | IPC Section 148 | Rioting, armed with deadly weapon ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 148 क्या है | 148 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 148 ] हिंदी में –
घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना-
जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से. जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
148 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 148 ] अंग्रेजी में –
“ Rioting, armed with deadly weapon ”–
Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
148 Ipc in Hindi
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