आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ बल्वा करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 146 क्या है | 146 Ipc in Hindi | IPC Section 146 | Rioting ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 146 क्या है | 146 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 146 ] हिंदी में –
बल्वा करना–
जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा ।
146 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 146 ] अंग्रेजी में –
“ Rioting ”–
Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.
146 Ipc in Hindi
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