आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ विधिविरुद्ध जमाव का अर्थ | भारतीय दंड संहिता की धारा 141 क्या है | 141 Ipc in Hindi | IPC Section 141 | Unlawful assembly ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 क्या है | 141 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 141 ] हिंदी में –
विधिविरुद्ध जमाव-
पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव “विधिविरुद्ध जमाव” कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो–
पहला–केंद्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद को या, किसी राज्य के विधान-मंडल] को, या किसी लोक सेवक को, जब कि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, अथवा
दूसरा–किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा तीसरा–किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा
चौथा–किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा
पांचवा–आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए. जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना ।
स्पष्टीकरण–कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा |
141 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 141 ] अंग्रेजी में –
“ Unlawful assembly ”–
An assembly of five or more persons is designated an “unlawful assembly”, if the common object of the persons composing that assembly is—
141 Ipc in Hindi
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