आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए | भारतीय दंड संहिता की धारा 132 क्या है | 132 Ipc in Hindi | IPC Section 132 | Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence thereof ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 132 क्या है | 132 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 132 ] हिंदी में –
विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए–
जो कोई [भारत सरकार] की सेना, ‘[नौसेना या वायुसेना] के किसी आफिसर सैनिक, ‘नौसैनिक या वायुसैनिक] द्वारा विद्रोह किए जाने का दुषोरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, तो वह मृत्यु से या ‘[आजीवन कारावास] से. या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा |
132 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 132 ] अंग्रेजी में –
“ Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence thereof ”–
Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, 1[sailor or airman] in the Army, 2[Navy or Air Force] of the 3[Government of India], shall, if mutiny be committed in consequence of that abetment, be punished with death or with 4[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
132 Ipc in Hindi
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