आजके इस आर्टिकल में मैआपको “लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध | भारतीय संविधान अनुच्छेद 378 | Article 378 of Indian Constitution in Hindi | Article 378 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 378 | Provisions as to Public Service Commissions” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 378 | Article 378 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 378 in Hindi ] –
लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध–
(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनुच्छेद 316 के खंड (1) औरखंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतु क के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है।
(2) इस सविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर, यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनुच्छेद 316 के खंड
(1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतु क के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 378
[ Indian Constitution Article 378 in English ] –
“Provisions as to Public Service Commissions”–
(1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
भारतीय संविधान अनुच्छेद 378
भारतीय संविधान
Indian Constitution