आजके इस आर्टिकल में मैआपको “निरसित | भारतीय संविधान अनुच्छेद 329a | Article 329a of Indian Constitution in Hindi | Article 329a in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329a | ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 329a | Article 329a of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 329a in Hindi ] –
प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध—
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 36 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 329a
[ Indian Constitution Article 329a in English ] –
“ ”–
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 36 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 329a
भारतीय संविधान
Indian Constitution
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