आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” निरसित | भारतीय संविधान अनुच्छेद 272 | Article 272 of Indian Constitution in Hindi | Article 272 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 272 | ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 272 | Article 272 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 272 in Hindi ] –
कर जो संघ द्वारा उद्गॄहीत और संगॄहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे —
संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 272
[ Indian Constitution Article 272 in English ] –
“ ”–
संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 272
भारतीय संविधान
Indian Constitution