आजके इस आर्टिकल में मैआपको “संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन | भारतीय संविधान अनुच्छेद 239 | Article 239 of Indian Constitution in Hindi | Article 239 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 | Administration of Union territories” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 239 | Article 239 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 239 in Hindi ] –
संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन–
(1) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारायथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा , और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है ।
(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कॄत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद् से स्वतंत्र रूप से करेगा ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 239
[ Indian Constitution Article 239 in English ] –
“Administration of Union territories ”–
भारतीय संविधान अनुच्छेद 239
भारतीय संविधान
Indian Constitution