आजके इस आर्टिकल में मैआपको “निर्वचन | भारतीय संविधान अनुच्छेद 236 | Article 236 of Indian Constitution in Hindi | Article 236 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 236 | Interpretation ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 236 | Article 236 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 236 in Hindi ] –
निर्वचन–
इस अध्याय में,–
(क) “जिला न्यायाधीश”पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सयुंक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रे], अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश है ;
(ख) “न्यायिक सेवा”पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अनन्यतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित है ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 236
[ Indian Constitution Article 236 in English ] –
“Interpretation”–
In this Chapter
भारतीय संविधान अनुच्छेद 236
भारतीय संविधान
Indian Constitution