आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 224 | Article 224 of Indian Constitution in Hindi | Article 224 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 | Appointment of additional and acting Judges ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 224 | Article 224 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 224 in Hindi ] –
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति —
(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वॄद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्ति यों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा ।
(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूार्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूार्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है ।
(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति [61][बासठ वर्ष ]की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 224
[ Indian Constitution Article 224 in English ] –
“ Appointment of additional and acting Judges ”–
भारतीय संविधान अनुच्छेद 224
भारतीय संविधान
Indian Constitution
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